राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं | राष्ट्रपति की शक्तियां

Rashtrapati apna tyagpatra kise deta hai | राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं | राष्ट्रपति की शक्तियां – भारत में 26 जनवरी, 1950 को सविधान लागु हुआ था. गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे. भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका को चलाने की शक्ति होती हैं. तथा भारत का राष्ट्रपति विपरीत परिस्थितयो में देश में आपातकाल की घोषणा भी कर सकता हैं. युद्ध की स्थिति में भी राष्ट्रपति देश में युद्ध की स्थिति की घोषणा कर सकता हैं. लेकिन आपको पता हैं की राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता हैं. तो इस आर्टिकल में हम बताएगे की राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं.

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राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता हैं? (rashtrapati apna tyagpatra kise deta hai)

राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं. इसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देते हैं.  उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तेफ़ी की सुचना लोकसभा अध्यक्ष को देता हैं.

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राष्ट्रपति के पास कौनसी शक्तिया होती हैं | राष्ट्रपति की शक्तियां

भारत के सविधान ने राष्ट्रपति पद को कार्यपालिका की शक्ति दी हैं. तथा भारत के सविधान ने राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक का दर्जा दिया हैं. राष्ट्रपति के पास शांतिकालीन और आपातकालीन दो प्रकार की शक्तिया होती हैं. जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति देश की शांति और विकास के लिए करते हैं.

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राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्ति

भारत के राष्ट्रपति के पास देश में शांति के समय निम्न शक्तिया होती हैं:

  • भारत के राष्ट्रपति संघीय ढ़ाचे के प्रधान होते हैं. अंत कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं.
  • भारत का सविधान राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का गठन, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायलय और उच्चतम न्यायलय के न्यायालयों की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचक आयुक्त, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार देता हैं.
  • राष्ट्रपति को संघ के कुछ पदाधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त हैं. जिसमे संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी इत्यादि. जिन अधिकारियो को राष्ट्रपति हटाते हैं. वह राष्ट्रपति के इच्छाअनुसार पद ग्रहण करते हैं.
  • भारत के राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता हैं. राष्ट्रपति को यह भी सुनिश्चित करना होता हैं. अंतिम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बिच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगे.
  • राष्ट्रपति को कभी भी संसद के किसी भी सदन या दोनों सदन की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने की आजादी होती हैं.
  • राष्ट्रपति तीनो सेनाओ का प्रमुख होता हैं. अंत राष्ट्रपति तीनो सेनाओ के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता हैं.
  • राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन के सम्बन्धित विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में पेश नहीं की जा सकती हैं.
  • भारत का राष्ट्रपति विदेशो में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता हैं. अन्य देशो के साथ समझौते और संधिया राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं.

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राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तिया

राष्ट्रपति को निम्न में से किसी भी परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त होती हैं.

  • अनुच्छेद 352 के अनुसार, युध्द की स्थिति, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति की परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता हैं.
  • अनुच्छेद 356 के अनुसार, किसी राज्य का शासन सविधान के अनुसार नहीं चलाए जाने की स्थिति में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता हैं.
  • अनुच्छेद 360 के अनुसार, देश में वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता हैं.

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निष्कर्ष

इस आर्टिकल (Rashtrapati apna tyagpatra kise deta hai | राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं | राष्ट्रपति की शक्तियां) को लिखने का हमारा उद्देश्य आपको राष्ट्रपति के इस्तीफे पत्र और शक्तियों के बारे में जानकारी देना हैं. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा पत्र सौपता हैं. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तेफ़ी की सुचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं. राष्ट्रपति कार्यपालिका और देश के सेना के प्रधान होते हैं. राष्ट्रपति विदेशो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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