Vidhayak kise kahate hain | विधायक के मुख्य कार्य व कर्तव्य क्या है

vidhayak kise kahate hain | विधायक किसे कहते है | विधायक के मुख्य कार्य व कर्तव्य क्या है | विधायक कौन होता है –  भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है. क्योकि भारत एक विशाल देश है. तथा प्रत्येक क्षेत्र और राज्य की अपनी संस्कृति और गरिमा भिन्न है. इसलिए भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है. भारत की शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बिच में अधिकारों और कार्यो को बाटा गया है. जिससे राज्य को भी अपने राज्य के विकास के लिए उचित निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है.

राज्यों की शासन व्यवस्था राज्य सरकारी देखती है. राज्य की सरकारों को अपने अधिकार के क्षेत्र में कानून को बनाने और उन्हें लागु करने का अधिकार प्राप्त होता है. जिस प्रकार केंद्र सरकार का कार्य संसद से क्रियान्वित किया जाता है. उसी प्रकार से राज्य सरकार का कार्य राज्य की विधानसभा से क्रियान्वित किया जाता है.

लेकिन आपको पता है विधानसभा के सदस्य को क्या कहते है. और एक विधायक के उम्मीदवार के पद के लिए खडे होने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए. तो इस आर्टिकल में जानेगे की विधायक किसे कहा जाता है. और एक विधायक के क्या कार्य और शक्तिया होती है. और इसके साथ यह भी जानेगे की कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय के लिए विधायक रह सकता है.

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विधायक किसे कहते है | vidhayak kise kahate hain

विधायक राज्य के विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होता है. तथा विधायक किसी क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना गया जन प्रतिनिधि होता है. विधायक ही अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्य की विधानासंभा में करता है. विधायक को संक्षेप में एमएलए (MLA) कहा जाता है. MLA का पूरा नाम मेम्बर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है.

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विधायक कौन होता है?

हमारे देश के संविधान के अनुसार जनसँख्या के आधार पर राज्यों को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र में बाटा गया है. भारत में सभी राज्यों में अलग अलग समय में प्रत्येक पाँच वर्ष में चुनाव होते है. किसी एक विधानसभा क्षेत्र में विधायक के पद के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार की संख्या निश्चित नहीं होती है. क्षेत्र की प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है.

इसके साथ ही स्वन्त्रत व्यक्ति भी निदलीय रूप से चुनाव लड़ सकता है. प्रत्येक पांच वर्ष में होने वाले इस चुनाव में जिस व्यक्ति को जनता का सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है. वह व्यक्ति विधायक पद के लिए चुना जाता है. तथा राज्य की विधानसभा में यह व्यक्ति क्षेत्र का प्रतिधित्व करता है.

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विधायक बनने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए?

भारत के संविधान में प्रत्येक पद को एक गरिमा दी गई है. तथा प्रत्येक पद काचुनाव लड़ने के लिए कुछ निम्नतम योग्यता होना भी आवश्यक है. इसी प्रकार से विधायक के पद के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:

  • विधायक पद के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
  • विधायक पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है.
  • इस पद का उम्मीदवार किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है.
  • उम्मीदवार पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए.

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विधायक का कार्य क्या होता है?

किसी भी राज्य के विधायक को चार प्रकार के कार्य करने होते है. अर्थात किसी भी विधायक को चार प्रकार की भूमिका निभानी होती है. यह चार प्रकार के कार्य या भूमिका निम्नलिखित है:

  • विधायक अपने निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है. तथा अपने क्षेत्र की समस्याओ को एक आम आदमी की तरह देख कर उन समस्याओ के निदान के लिए राज्य की विधानसभा में पेशकश करता है.
  • विधानसभा में विधायक एक नए कानून को बनाने में सहायक होता है. राज्य में किसी भी नए कानून को पारित होने में विधायक अपना मत रखता है. उसी प्रकार से विधायक अपने बुद्दी क्षमता के अनुसार ऐसे कानून जो जनता और प्रदेश के हित में नहीं हो. अपने अधिकार से पारित होने से रोक भी सकता है. कानूनो पर चर्चा करना और अध्ययन करना भी विधायक का ही कार्य होता है.
  • अगर विधायक की पार्टी सत्ता में है तो विधायक को मंत्री का पद भी मिल सकता है. अन्यथा उसे विपक्ष में बैठ कर राज्य और जनता के हित में कार्य करना होता है.
  • विधायक अगर सत्ता पार्टी का सदस्य है तो उसे अपने क्षेत्र और विषय में महारत हासिल करनी होती है. तथा सरकार को विकास के लिए उचित सुझाव देना होता है. इसके साथ ही जनता के हित में लिए गए सरकार के फैसले का समर्थन विधानसभा में करना होता है.

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विधायक का कार्यकाल कितने समय का होता है?

किसी भी राज्य के विधानसभा की आयु पांच साल होती है. हालाँकि की आपातकाल के समय इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इस अवधि को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है. इस प्रकार विधानसभा के सदस्य विधायक भी पांच वर्ष के लिए बनाए जाते है.

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किसी भी राज्य की विधानसभा को उसके मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल भंग भी कर सकता है. भारत का संविधान प्रत्येक विधायक को किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा देने का अधिकार भी प्रदान करता है.

निष्कर्ष

इस आर्टिकल (vidhayak kise kahate hain | विधायक किसे कहते है | विधायक के मुख्य कार्य व कर्तव्य क्या है | विधायक कौन होता है ) को लिखने का हमारा उद्देश्य आपको विधायक और इनकी योग्यता तथा कार्यो के बारे में जानकारी देना है. विधायक राज्य के विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होता है. तथा विधायक किसी क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना गया जन प्रतिनिधि होता है. जो विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है.

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